छत्तीसगढ़

जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए खरीफ वर्ष 2022-23 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू

  • जिले के किसान 15 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं आवेदन
    राजनांदगांव , जुलाई 2022। जिले के समस्त उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों को सूचित किया गया है कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला पपीता एवं अमरूद में खरीफ वर्ष 2022-23 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 22 जून 2022 को शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। राजनांदगांव जिले के ईच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान 15 जुलाई 2022 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, पोस्ट आफिस या बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इस हेतु बीमा कंपनी राज्य स्तरीय प्रतिनिधि श्री आमिर खुर्शीद मोबाईल नंबर 9910946528 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री तुलेश्वर साहू मोबाईल नंबर 8818844202 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई निर्धारित किया गया है।
    इस योजना में सभी ऋणी एवं अऋणी किसान शामिल हो सकते हैं। अनिवार्य दस्तावेज के रूप में किसान किताब, बी-1, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, बैंक खाता तथा फोटो प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिए किसानों को उन फसलों
    के लिए निर्धारित राशि की सिर्फ 5 प्रतिशत ही राशि देनी होगी। शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऋणी किसान अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने के लिए निर्धारित तिथि तक अपने सहकारी समिति, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक शाखाओं से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। इस हेतु प्रत्येक आरआई सर्किल में बीमा कंपनी द्वारा स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। जिससे मौसम संबंधी प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा का भुगतान किसानों को किया गया है। जो ऋणी किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन (पॉट-ऑऊट) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक अपने ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा खरीफ कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमित कर दिया जाएगा।
    बीमा कराये जाने के लिए टमाटर- 120000, बैगन- 77000, मिर्च – 90000, अदरक- 150000, केला- 165000, पपीता – 12500 एवं अमरूद 45000 प्रति हेक्टर बीमित राशि निर्धारित किया गया है तथा कृषक अंश राशि टमाटर- 6000, बैंगन-3850, मिर्च-4500, अदरक-7500, केला- 8250, पपीता 6250, अमरूद- 2250 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
    क्लेम व राशि प्रदाय की प्रक्रिया –
    किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायुगति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम के टमाटर बैंगन मिर्च, अदरक, केला, पपीता, अमरूद, फसल हेतु ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा विकासखंड व जिला उद्यान अधिकारी को बीमा के ब्यौरे, क्षति के कारण सहित सूचित करें। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी बीमित फसल के ब्यौरे क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 65 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता है।

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