छत्तीसगढ़

गांधी चौक में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

अम्बिकापुर, सितंबर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर कु० रेणू दास द्वारा 23 सितंबर 2022 शुक्रवार को गांधी चौक में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने नागरिकों के मूल अधिकार व कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा अध्याय 4(क) भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए जोड़ा गया। जिसके तहत नागरिकों के लिए अनेक मूल कर्तव्य बताए गए। जिसमें से पहला कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रगान गाए जाते समय सम्मान के लिए सावधान से खड़े रहना आवश्यक है तथा यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण को नागरिकों का मूल अधिकार माना है परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए (जी) के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मूल्य कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए (क) के तहत प्रत्येक माता-पिता तथा संरक्षक का यह मूल कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे।

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