मत्स्य पालकों, समूहों एवं समितियों को अल्पकालीन ऋण पर देय होगा ब्याज अनुदान
सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी
रायपुर, 26 सितम्बर 2022/ उद्यानिकी कृषकों को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त होगा। मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उद्यानिकी कृषकों एवं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है।
उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति एक अप्रैल 2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा। इसी तरह राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। मछली पालन विभाग द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी आदेश के अनुसार मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों व संगठनों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन भी 14 सितम्बर राजपत्र में कर दिया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटानें के साथ शेष राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों एवं समितियों को की जाएगी। उद्यानिकी कृषकों 3 लाख रूपए तक का अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त होगा।