अम्बिकापुर, अक्टूबर 2022/ राज्य शासन द्वारा सार्वजिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निराश्रित एवं निःशक्तजनों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। प्रचलित राशनकार्डों से अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत अन्त्योदय प्राथमिकता वाले हितग्राहियों, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजनों को नवंबर महीने से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने जिले में योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने जिले में खाद्यान्न के सामान्य आवंटन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक माह अन्त्योदय प्राथमिकता वाले हितग्राहियों, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न देने के कार्य में गंभीरतापूर्वक शासन की मंशानुसार कार्य करने की अपेक्षा की है। खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति गठन कर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने की बात कही है।