छत्तीसगढ़

*कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, दिसंबर 2022/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधारी ने आज कलेक्टोरेट में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों आवश्यक निर्देश दिए।      कलेक्टर ने कहा कि अनुदान प्राप्त शालाओं व आरटीई के तहत लाभान्वित होने वाली शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उनसे लिए जाने वाले शुल्कों के संबंध में गहन जांच करायी जावे । आरटीई के तहत लाभान्वित होने वाले कक्षा-1 से कक्षा-12 तक के बच्चों की वास्तविक संख्या प्राप्त कराते हुए इसका परीक्षण कराया जावे।प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्व सहायता समूह के द्वारा यदि मध्याह्न भोजन में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसे जारी रखने की जवाबदेही संबंधित प्रधानपाठक की है। प्रधानपाठक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में मध्याह्न भोजन बाधित न हो ।         कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी संबंधित तहसीलदार से समन्वय स्थापित करते हुए जाति-प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रोस्टर तैयार कर लेवें । इस हेतु संस्था प्रमुख अपने स्तर की कार्यवाही पूर्ण करके रखें एवं आवश्यकतानुसार विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जावे, जिससे लक्ष्य की पूर्ति की जा सके एवं सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा सकें । उन्होंने कहा कि ईजीएल कार्यक्रम के तहत अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु सीईओ जनपद से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावे । अगर किसी संस्था में ईजीएल प्रशिक्षित शिक्षक का स्थानांतरण हो गया हो तो उनके प्रधानपाठकों हेतु ओरियेंटेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया जावे । बच्चों को रटाने के स्थान पर गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से न्यूनतम शैक्षणिक अधिगम प्राप्त करने का लक्ष्य पूर्ण किया जावे । यह प्रयास किया जावे कि शिक्षण बाल केंद्रित हो। सीख कार्यक्रम के तहत न्यूनतम शैक्षणिक अधिगम प्राप्त करने हेतु स्वयं सेवकों की सतत मॉनीटरिंग करते हुए उन्हें कार्यक्रम से प्रभावी रूप जोड़ा रखा जावे । स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजनांतर्गत नवप्रस्तावित विद्यालयों के प्राक्कलन प्राप्त करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावे।कक्षा 12वी में अध्ययनरत छात्र जो 01 अक्टूबर 2022 की स्थिति में 18 वर्ष के हो गए हों, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे । समग्र शिक्षा-सर्व शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी की समीक्षा डीईओ अपने स्तर पर करके आवश्यकतानुसार प्रस्तावों से कलेक्टर को अवगत करावें।       उन्होंने कहा कि प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों के पदोन्नति के संबंध में जिला स्तर पर जारी पदोन्नति आदेश में यदि किसी अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान संशोधन वांछित हो, तो इस हेतु जिला स्तरीय समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावे। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों के संलग्नीकरण की कार्यवाही न की जावें। एकल शिक्षकीय-शिक्षक विहीन संस्थाओं में अध्यापन व्यवस्था हेतु कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जावे। कर्मचारियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से एवं निर्धरित समयावधि मे हो। यदि किसी समस्या के कारण वेतन भुगतान में बाधा हो तो इसका समुचित निराकरण शीघ्रता से किया जावे। सेवा-पुस्तिका के संधारण के संबंध में संविलियन-पदोन्न्ति व स्थानांतरण के कारण यदि सेवा-पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हों तो उन्हें भी शामिल करते हुए सभी को निरंतर अद्यतन रखा जावे । संकुल प्राचार्यों व सीएसी का सहयोग लेते हुए शीतकालीन अवकाश के दौरान इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है ।       बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी-श्री एन के चन्द्रा, सहा. परि. अधिकारी (समग्र शिक्षा)-श्री लखन लाल जाटवर, नोडल अधिकारी (सेजेस)-श्री बाल मुकुन्द अग्रवाल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला-श्री संजीव शुक्ला, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पेण्ड्रा-श्री आर एन चन्द्रा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही-श्री के आर दयाल, बीआरसीसी गौरेला-श्री संतोष सोनी, बीआरसीसी पेण्ड्रा-श्री प्रवीण श्रीवास एवं बीआरसीसी मरवाही-श्री बृजेन्द मास्को उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *