छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2022-23

जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव

संबंधित ग्रामों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

मुंगेली 13 दिसम्बर 2022// छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय उपनिर्वाचन 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित है। इसी प्रकार नाम निर्देशन प्राप्त करने की अतिम तिथि 23 दिसंबर और नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करने की तिथि 24 दिसंबर, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने, निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन और अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन के लिए 26 दिसंबर की तिथि निर्धारित है। वहीं मतदान की तिथि 09 जनवरी 2023 प्रातः 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक, मतगणना मतदान समाप्ति के बाद और सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 जनवरी 2023 को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में प्रातः 09 बजे खण्ड मुख्यालय, जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय में किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने उक्त कार्यक्रम के अनुसार आदेश जारी कर जिले के लोरमी विकासखण्ड के जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 18 बरमपुर (बरमपुर, गाड़ाटोला, जोतपुर, मुछेल, उजियारपुर, कलमीडीह एवं चकला) झिरिया, सिंघनपुरी, बिजराकापा कला, मोहतरा तेली, परदेशीकापा, करूहानार, चेचानडीह, मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम निरजाम, धरमपुरा, जमकोर, खैरवार (बै.), विचारपुर और पथरिया विकासखण्ड के ग्राम बदरा (ब.), मोहभट्ठा, सकेरी, हिंछापुरी और सोनपुरी में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने -जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता 118 के तहत दण्डनीय होगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा।

उपनिर्वाचन 2022-23 के कृत्यों के निर्वहन हेतु रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देव ने जारी आदेश के अनुसार उपनिर्वाचन 2022-23 के कृत्यों के निर्वहन हेतु जनपद पंचायत मुंगेली अंतर्गत तहसीलदार मुंगेली को रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुंगेली को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत लोरमी अंतर्गत तहसीलदार लोरमी को रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी को अपीलीय अधिकारी और जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत तहसीलदार पथरिया को रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
संबंधित क्षेत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों का सभी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित
जारी आदेश के अनुसार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022-23 की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस निकालने, होर्डिंग लगाने की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त

    जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022-23 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान छत्तीसगढ़ नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। 

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