छत्तीसगढ़

उपभोक्ता हितों के संरक्षण में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण द्वारा दिशा-निर्देश

-सर्विस चार्ज के संबंध में आवश्यक निर्देश

     दुर्ग 12 जनवरी 2023/ उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु सर्विस चार्ज के संबंध में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत कोई भी होटल अथवा रेस्टोरेंट बिल में स्वतः सर्विस चार्ज को शामिल नहीं करेगा।उपभोक्ता से सर्विस चार्ज किसी भी अन्य नाम से प्राप्त नहीं किया जाएगा।कोई होटल अथवा रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है तथा यह उपभोक्ता के निर्णय पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहे अथवा नहीं। सर्विस चार्ज के देय होने अथवा भुगतान के आधार पर उपभोक्ता को होटल अथवा रेस्टोरेंट में प्रवेश अथवा सेवायें दिये जाने के संबंध में प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा। सर्विस चार्ज की राशि जलपान की राशि में जोड़कर तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित कर वसूल नहीं की जायेगी।

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