छत्तीसगढ़

*बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक*

*योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक माह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश*
                   गौरेला पेंड्रा मरवाही, मार्च 2023/राज्य शासन द्वारा आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ  की जा रही महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने संबंधित विभागों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।             कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके क्रियान्वयन और सत्यापन का कार्य गंभीरता से करने तथा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं बड़े पंचायतों में योजना की जानकारी हेतु बैनर, पोस्टर एवं फ्लैग्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होने योजना के मापदंड, पात्रता की शर्ते, आयु के लिए कक्षा 10वीं की अंकसूची, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए 12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया की भलीभांति अध्ययन कर योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों द्वारा आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने पर उन्हे समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी करने। आवेदकों द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर चेक लिस्ट के अनुसार सत्यापन करने कहा। उन्होने सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय सत्यापन दल गठित करने, क्लस्टर केंद्र बनाने तथा क्लस्टर केंद्र पर आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर, नेट की सुविधा, बिजली-पानी आदि सुनिश्चित करने तथा आवेदक को सत्यापन हेतु क्लस्टर केंद्र में उपस्थित होने के लिए तीन दिन पहले एसएमएस के माध्यम से सूचना देने कहा।           कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति हेतु आदेश पत्रक जारी करने तथा अपात्र होने की स्थिति में अपात्र होने के कारण का स्पष्ट उल्लेख करने भी कहा। उन्होंने कहा कि आवेदक असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील भी कर सकते है। उन्होने अपील की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर एसडीएम राजस्व की अध्यक्षता में अपील समिति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूटे, दोनों संयुक्त कलेक्टर, दोनो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, महाप्रबंधक लीड बैंक, उप संचालक रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन, सभी जनपद सीईओ, बीईओ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत उपस्थित थे।                उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 25 मार्च 2023 को वेब पोर्टल का लोकार्पण किया है। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रेल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रुपये 2 लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता है।
*बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता की शर्तों के लिए निर्धारित किए गए मापदंडो के अनुसार*
             एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। पेंशनभोगी जो 10 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

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