छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन की तत्परता ने एक नाबालिग को बाल विवाह कुप्रथा की भेंट चढ़ने से बचाया

कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई ने दूरस्थ वनांचल में बाल विवाह होने से पहले रोका

कवर्धा, 14 अप्रैल 2023। आज तड़के सुबह छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के टोल फ्री नंबर पर कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दूरस्थ वनांचल गांव मे एक नाबालिग बालक की बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आनंद तिवारी द्वारा जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित संयुक्त टीम को तत्काल बाल विवाह रोकने के लिए विवाह स्थल रवाना किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई पुलिस विभाग एवं पंचायत स्तरीय बाल सरक्षण की संयुक्त टीम ने नाबालिक बालक के घर जाकर उनके उम्र संबंधी एवं शैक्षणिक दस्तावेजों का शुक्ष्म परीक्षण किया। संयुक्त टीम ने जांच में पाया की बालक वर्तमान में 21 वर्ष से कम आयु का है जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह योग्य नहीं है।
बाल विवाह रोकथाम टीम ने बालक एवं उनके परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की इस कानून के तहत बाल विवाह कराने या बाल विवाह का आयोजन करने या बाल विवाह में सम्मलित होने वाले को 2 वर्ष का करावास तथा एक लाख रूपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही टीम के सदस्यों ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामो व हानियों के बारे में बताया। टीम ने बाल विवाह रोकने समझाइस दिए काफी देर समझाइस देने के बाद खुद बालक तथा बालक के पिता और उनके परिवारजनों ने विवाह स्थगित करने सहमत हुए जिसके पश्चात बाल विवाह रोकथाम दल ने बालक और उसके पिता से घोषणा पत्र लिए और पंचनामा तैयार कर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की। बाल विवाह रोकथाम में जिला कार्यक्रम अधिकार श्री आनंद तिवारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर, परियोजना अधिकारी श्रीमती कृतिका सिंह एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्रीमती अनीता कश्यप, पर्यवेक्षक श्रीमती दिव्या गजेंद्र, अविनाश ठाकुर, परामर्शदाता विनय जंघेल, आउटरीच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, थाना कुकदुर के विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं पंचायत बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष सदस्यों का विशेष योगदान रहा।

कलेक्टर के निर्देश पर सभी पंचायतों में गठित किया गया है बाल संरक्षण समिति

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशन में जिला प्रशासन महिला बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कबीरधाम जिले के सभी पंचायतों में बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। सरपंच के अध्यक्ष में गठित इस समिति में पंच पंचायत सचिव शिक्षक कोटवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन स्व सहायता समूह के सदस्य तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य हैं। जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निरंतर समय समय पर बाल अधिकार संरक्षण के मुद्दों पर कार्यशाला प्रशिक्षण जन चौपाल नुकड़ नाटक जागरूकता कार्यक्रम पाम्पलेट वितरण सोशल मीडिया न्यूज़ समाचार पत्रों एवं विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। जिसके फल स्वरूप इस तरह के बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े मुद्दे की जानकारी जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से भी तत्काल प्रसाशन को प्राप्त हो रहे हैं।

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