छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’ का किया वर्चुअली शुभारम्भ

जिले के 370 ग्राम पंचायतों में योजना की हुई शुरूआत

प्रत्येक ग्राम पंचायतों को दो किश्तों में दिए जाएंगे 10 हजार रूपए की राशि

मुंगेली, अप्रैल 2023// मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘ योजना का शुभारंभ किया। जिसके तहत जिले के 370 ग्राम पंचायतों में भी योजना की शुरूआत हो गई है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राहुल देव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी. एस. राजूपत, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री संजीत बनर्जी, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य सुश्री रत्नावली कौशल, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण कर्मकार मंडल की सदस्य श्रीमती अम्बालिका साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपसंचालक, शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारी जिला कलेक्टोरेट एनआईसी कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘ योजना के तहत सामुदायिक क्षेत्रों के ग्रामों में स्थानीय तीज त्यौहार, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में कुल 10 हजार रूपए जारी किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गैर-अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना और इन त्यौहारों, उत्सवों का मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। ग्राम पंचायतों में एक से अधिक गांव/मोहल्ला/टोला स्थित है, किन्तु योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन जाएगा। समिति में ग्राम के सरपंच अध्यक्ष, पुजारी/बैगा सदस्य, ग्राम के 02 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम के दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार/पटेल सदस्य एवं सचिव ग्राम पंचायत सदस्य/सचिव के रूप में शामिल होंगे। जनपद स्तरीय शासी निकाय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सदस्य/सचिव, जनपद पंचायत के अध्यक्ष-सदस्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिले में उक्त योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे। ग्राम पंचायत में कौन-कौन से त्यौहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जनपद स्तरीय निकाय सुझाव दे सकता है।

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