बिलासपुर, 22 मई 2023/जिले के ग्रामीण इलाकों में नलकूप खनन पर पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया गया है। कलेक्टर ने प्रतिबंध हटाने के आदेश आज जारी कर दिये है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब नलकूप खनन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने विगत 28 अप्रैल को पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत पेयजल निस्तार को देखते हुए जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया था।
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