छत्तीसगढ़

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच दुकानों पर हुई कार्रवाई

जगदलपुर 14 जून 2023/ कलेक्टर श्री विजय दयाराम के निर्देश पर कोटपा एक्ट के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच दुकानों पर कार्यवाही करते हुए 950 रुपए जुर्माना वसूला गया। औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में  जगदलपुर के एसबीआई चैराहा, हाता ग्राउण्ड एवं संजय मार्केट के समीप 05 दुकानों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के नियमों के तहत जांच की गयी एवं का उल्लंघन पाये जाने पर कुल 950 रुपये के चालान काटे गये। सहायक औषधि नियंत्रक श्री हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि इन दुकानों में नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने की सूचना प्रदर्शित नही करना, शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेंचना एवं सार्वजनिक स्थान पर माचिस, एस ट्रे, लाइटर या अन्य कोई वस्तु रखना जो धूम्रपान को बढ़ावा देने के कारण यह कार्यवाही की गई।

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