छत्तीसगढ़

मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण महत्वपूर्ण, मतदाताओं को मिले सुविधा-कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा

बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के संबंध में दिए निर्देश
विधानसभावार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण पर की गई चर्चा
युक्तियुक्तकरण के संबंध में कलेक्टर श्री सिन्हा ने ली राजनैतिक दलों की बैठक
आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर सेक्टर अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण

रायगढ़, 5 जुलाई 2023/ मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रस्ताव ऐसे भेजे जिससे मतदाताओं को मतदान में सुविधा हो। उक्त बातें कलेक्टर श्री सिन्हा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में कही।
         भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री सिन्हा ने बैठक लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के संबध में विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर श्री सिन्हा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलंूगा में नवीन मतदान केन्द्र का प्रस्ताव 2, भवन परिवर्तन के 11, स्थल परिवर्तन के 3, मतदान केन्द्र के भवन का नाम परिवर्तन के 4 है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ में भवन परिवर्तन के 8, स्थल परिवर्तन के 7, मतदान केन्द्र के भवन का नाम परिवर्तन के 1, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया में भवन परिवर्तन के 19 एवं मतदान केन्द्र के भवन का नाम परिवर्तन के 9 तथा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 19 धरमजयगढ़ में नवीन मतदान केन्द्र का प्रस्ताव 10, भवन परिवर्तन के 11, स्थल परिवर्तन के 3 मतदान केन्द्र के भवन का नाम परिवर्तन 6 एवं अनुभाग का नाम परिवर्तन के 04 प्रस्ताव आए है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि प्रस्ताव भेजे तो ध्यान रखे मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण से मतदाताओं के लिए सुविधाजनक हो। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि इसमें खासतौर उन मतदान केन्द्रों को शामिल किया जा रहा है, जिस मतदान केन्द्र की दूरी अधिक है, जहां 15 सौ से अधिक मतदाताओं की संख्या है, मतदान केन्द्र जर्जर या टूट गए अथवा केंद्र जिसका नाम चेंज करना है। इस दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने राजनैतिक दलों से सुझाव भी लिए।
          कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 02 अगस्त 2023 को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना है तथा 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक विधान सभावार स्थापित मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी एवं अविहित अधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्र क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जोडऩे हेतु फार्म-6, नाम विलोपन हेतु फार्म-7 तथा संसोधन हेतु फार्म -8 प्राप्त किए जाने हैं। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को विधान सभावार मतदान केन्द्रों के लिए अपनी पार्टी की ओर से बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कराने एवं नियुक्त बूथ लेवल एजेंट की सूची विधानसभावार पृथक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने इस दौरान सभी राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में कई मतदान केन्द्र ऐसे जहां औसत वोटिंग होती है, ये ज्यादातर औद्योगक क्षेत्र है, उन्होंने आग्रह किया कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर कार्य किया जाए। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से बीएलओ के द्वारा सर्वे के कार्य में 18 वर्ष के नए मतदाओं का नाम जुडवाना, मृत अथवा स्थानांतरित लोगों का नाम विलोपन एवं नवविवाहितों का नाम विलोपन व जुड़वाने कार्य में सहयोग प्रदान करें। जिससे मतदाता सूची बेहतर हो सके। इस दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने पोस्टर बैलेट के अच्छे से प्रशिक्षण से प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
निर्वाचन कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण, नहीं होनी चाहिए लापरवाही
आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय ने सृजन सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में प्रशिक्षण दिए। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन का कार्य महत्वपूर्ण हैं और इसमें आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा की कही भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी का क्या कर्तव्य है, जानकारी होने के साथ निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी से अपडेट होते रहे कि आपकी भूमिका क्या है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि आपकी जिस क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई हैं, उन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें एवं सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान केंद्र के परिवर्तन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों की दूरी, मतदाता की संख्या एवं पार्टी कार्यालय के पास न हो सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों में रंैप, पेयजल, बैठक, शौचालय जैसे सुविधाएं सुनिश्चत करने के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग जनों के लिए डाकमत पत्र के संबंध में सुविधा प्रदान करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने सेक्टर अधिकारियों को कार्य और दायित्व, मतदान स्थल, मतदाताओं के विषय में, मानचित्रण असुरक्षा के विषय में, मतदान की पूर्व संध्या पर दायित्व, मतदान वाले दिन का दायित्व, किस प्रकार की सूचना और सुविधाएं होनी चाहिए, सेक्टर अधिकारियों को दी जाने वाले सामग्री, सेक्टर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

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