छत्तीसगढ़

बिना लेबल के पैक्ड खाद्य सामग्री बेचने वालों पर की जाएगी कार्यवाही

रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर मिठाई की दुकानों पर जारी रहेगी सघन जांचएफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए जारी किए निर्देश

बिना खाद्य लाईसेंस के खाद्य कारोबार करने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही
बीजापुर 25  अगस्त 2023. एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार उन्हें अपनी दुकानों में मिठाई के डिस्प्ले काउण्टर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती है, इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह एसडीएम बीजापुर श्री पवन कुमार प्रेमी द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता। फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नही पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बीजापुर शहर के मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर मिठाईयों का नमूना संकलित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष यादव द्वारा बताया गया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अमानक पाए गए प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम श्री पवन कुमार प्रेमी द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी रक्षाबध्ंान त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के सभी क्षेत्रों के मिठाई दुकानों में विशेष रूप से निगरानी जारी रहेगी एवं जिन दुकानों में मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई के उपयोग की तिथि का उल्लेख नहीं पाया जाएगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के दो दिन पूर्व सड़क के किनारे अनेक लोग जो खाद्य  लाईसेंसी नहीं है, वे पण्डाल लगाकर मिठाई के अस्थायी स्टाल/दुकान सजाकर व्यापार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाईसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार प्रारंभ करें। निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाईसेंस वाले ऐसे अस्थायी स्टाल धारकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टाल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम बाध्य होंगे।

निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों मे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

कलेक्टर श्री कटारा ने दिए निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश
बीजापुर 25  अगस्त 2023. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के तहत् विशेष शिविर के दौरान मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति, दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन नहीं होने के कारण तहसील क्षेत्र बूथलेबल अधिकारी एवं अविहित अधिकारी के द्वारा दावा आपत्ति ;फार्म 6,7,8  में प्रगति नहीं होने के कारण साथ ही दिव्यांग मतदाताओं का मार्किंग नहीं होने से बीजापुर जिले के समस्त तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से श्री राजेन्द्र कुमार कटारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए दिये गये दायित्वों का निर्वहन करने में अरूची एवं लापरवाही बतरने वाले अधिकारियों को छ०ग० सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया।

शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित
बीजापुर 25  अगस्त 2023. शासकीय उचित मूल्य दुकान फरसेगढ़ के संचालक दिनाक 01 जून 2023 को सरपंच ध् सचिव एवं ग्रामीणों को बिना किसी सूचना के दुकान को बंद रखे जाने कारण खाद्य सामग्री लेने आये ग्रामीणों को अकारण ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। संचालक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया किन्तु संचालक द्वारा नोटिस के जवाब में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत रानीबोदली में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से संलग्न किया गया। जिसे निरस्त करते हुए ग्रामीणों के सहज सुविधा हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित कर योग्य एजेंसी को शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन किया जाना है।
 सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;नियंत्रणद्ध आदेश 2016 के निहीत प्रावधानों के अनुसार अनुभाग भैरमगढ़ के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान फरसेगढ़ को पुनः आबंटित किया जाना है। शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन हेतु इच्छुक एजेन्सी यथा वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां ;लेम्पस, ग्राम पंचायत महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति अन्य सहकारी समिति, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम एवं प्राथमिक साख समितियों से आवेदन पत्र दिनांक 06 सितम्बर 2023 सांय 5  बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

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