छत्तीसगढ़

ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क कर दिया गया है समाप्त, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा

किसी प्रकार का पसरा शुल्क न वसूला जाए, कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने सभी सीईओ जनपदों को जारी किया पत्र
केवल लिया जाएगा बाजार शुल्क

रायगढ़, 9 सितम्बर 2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के फलस्वरूप कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने समस्त जनपद पंचायत सीईओ को पसरा शुल्क की वसूली न किए जाने के संबंध में निर्देशित किया है। चूंकि जनसामान्य, ग्राम पंचायत सचिवों एवं पदाधिकारियों में संपूर्ण बाजार फीस माफ कर दिए जाने जैसी अफवाहें फैली हुयी है, जो भ्रामक है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि पसरा शुल्क माफ किया गया है, लेकिन बाजार शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली की जानी है। जिसके संबंध में बाजार फीस की प्रभावी दरें लागू की गई है। जिसमें प्रति वर्ग मीटर या उसके किसी भाग के स्थान के लिए न्यूनतम 30 पैसे प्रतिदिन या 8 रुपये प्रतिमास अथवा अधिकतम 50 पैसे प्रतिदिन या 14 रुपये प्रतिमास की दर प्रभावी है।

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