छत्तीसगढ़

जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाले पर लगातार कार्यवाही जारी

कवर्धा, 23 सितंबर 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जिले में शराब की अवैध बिक्री, परिवहन एवं महुआ शराब बनाने वालो पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कोचियों पर बड़ी कार्यवाही की है। आबकारी विभाग की टीम ने 21 और 22 सितंबर को 07 अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्यवाही किया गया। कार्यवाही के दौरान 06 प्रकरण दर्ज कर 06 आरोपियों को आबकरी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों के पास से 140 पाव देशी शराब, 54 बल्क लीटर हाथ मुठ्ठी महुआ शराब, 150 किलोग्राम महुआ लहान और 30 बाली महुआ कच्ची शराब जप्त किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती आशा सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले के अलग अलग स्थानों में छापे मार कार्यवाही किया गया। उन्होंने बताया की 22 सितंबर को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव वश तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी स्टाफ ग्राम चचेड़ी पहुचकर आरोपी भुनेश्वर निषाद, पिता तुलु राम निषाद, निवासी ग्राम चचेड़ी के आधिपत्य मकान की तलाशी लेने पर दो प्लास्टिक के जरिकेन में भरकर रखे कुल 18 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 30 किलोग्राम महुआ लहान का अवैध रूप से धारण करना पाया गया। इसी तरह आरोपी राजेंद्र साहू पिता-कुंज साहू , सकिन ग्राम चचेड़ी के रिहायशी मकान से 4 प्लास्टिक के जारिकेन से कुल 18 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, दुर्गेश साहू पिता गणपत साहू उम्र 30 वर्ष सकिन मानपुर, आरोपी- 2 छत्रपाल साहू पिता मनहरण साहू उम्र 30 वर्ष सकिन रंजीतपुर के वाहन बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर 100 नग पाव (18 बल्क लीटर ) मध्य प्रदेश निर्मित देशी मदिरा प्लेन बरामद किया गया। जिसे मौके पर उक्त मदिरा को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2), 36 एवं 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया।
उन्होने बताया कि इसी तरह 21 सितंबर को 04 जगह छापेमारी कार्यवाही किया गया और 03 कायम प्रकरण दर्ज किया गया। कार्यवाही के दौरान 02 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों से 40 नग पाव देशी मदिरा प्लेन (7.2 बल्क लीटर) मूल्य 3200 रुपए, 30 बली महुआ कच्ची शराब बाजार मूल्य 3000 रुपए, 150 किलोग्राम महुआ लहान बाजार मूल्य 7500 रुपए जप्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 34(1)ख- 02 प्रकरण धारा 34(1)क च, 34(2)-01 प्रकरण दर्ज किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इन गांव में पिछले लंबे समय से शराब की अवैध बिक्री की सूचना मिल रही थी। कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक अभिनव आनंद बख्शी, आबकारी उप निरीक्षक अभिनव कुमार रायजादा(वृत्त बोड़ला), आबकारी उपनिरीक्षक गीता साहू (वृत्त कवर्धा), आबकारी उपनिरीक्षक रामानन्द दीवान (वृत्त पंडरिया), आबकारी उपनिरीक्षक छोटेलाल आर्मो (वृत्त स. लोहारा) एवं आबकारी आरक्षक इम्तियाज खान, अमर पिल्ले, जगदीश उईके, विद्या सिंह परमार, कमल मेश्राम, नगर सैनिक भावना मरावी, सुरेखा भारती, गजेंद्र धुर्वे, राजेंद्र तिवारी , वाहन चालक डायमंड प्रसाद साहू, राजेश कौशिक उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री मादक पदार्थों की अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री करने वालो पर छापेमार कार्यवाही करने के दिए है सख्त निर्देश

उल्लेखनीय है की कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने प्रशानिक और पुलिस अफसरों की संयुक्त बैठक लेकर जिले में मादक पदार्थों की अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री करने वालो पर छापेमार कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए है। वही एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने भी जिले के थाना, चौकी प्रभारियों को गांव-गांव में बेचने वाले शराब कोचियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है। कलेक्टर के निर्देशों के अनुपालन में जिले में शराब की अवैध बिक्री पर लगातर कार्यवाही किया जा रहा है। वही जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अंतर्राजीय चेकपोस्ट में अन्य प्रांतों से आने वाले छोटी बड़ी सभी वाहनों की जांच की गई।

मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री और जुवा सट्टा जैसे अवैध गतिविधियों पर रोक और नियंत्रण लगाने बनाई गई हैं संयुक्त टीम

बतादे की जिले में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री और जुवा सट्टा जैसे अवैध गतिविधियों पर रोक और नियंत्रण लगाने के लिए 6 विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है। इस संयुक्त टीम में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के साथ साथ पुलिस, वन, आबकारी, परिवहन और जीएसटी विभाग का अमला शामिल है।

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