छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने माह अक्टूबर में ग्रामसभा के आयोजन हेतु दिए आवश्यक निर्देश

मुंगेली, सितम्बर 2023// कलेक्टर श्री राहुल देव ने माह अक्टूबर में ग्रामसभा के आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माह अक्टूबर से ग्रामसभा की बैठक का आयोजन हेतु जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लें। ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन हो सकें। जिससे सरपंच एवं सचिव ग्रामसभा में आसानी से उपलब्ध रह सकेंगें।
कलेक्टर ने कहा कि माह अक्टूबर में आयोजित ग्रामसभा में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा करे। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाए। पिछले 06 माह में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजनांतर्गत ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए।
इसी तरह कलेक्टर ने ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी देने, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करने एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने तथा इस संबंध में जागरूकता फैलाने, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा करने, ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराने, राज्य की समस्त सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करने, आमजनों में जागरूकता बढ़ाने एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित कराने, तम्बाकू के सेवन से होने वसले दुष्प्रभावों तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003, के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, समस्त ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किये जाने पर चर्चा करने, ग्राम पंचायतों के कार्ययोजना में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2023-24 वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अनिवार्य गतिविधियों-कार्यों आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।

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