छत्तीसगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

  • वाहन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार-प्रसार एवं अस्थाई कार्यालय की अनुमति 5 नवम्बर शाम 5 बजे तक
  • निजी संपत्ति पर मालिक की लिखित अनुमति से लगाई जाएगी प्रचार सामग्री
    राजनांदगांव, अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी दिशा-निर्देश अनुसार प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जाएगी। मतदान दिवस हेतु अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति पृथक से ली जा सकती है। वाहन रैली में प्रत्येक 10 वाहन के बाद 100 मीटर का गैप रखना अनिवार्य है। जिले के लिए अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रदेश के लिए अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। अस्थाई कार्यालय मतदान केन्द्र की परिधि से 200 मीटर की दूरी के बाहर ही खोले जायेंगे। अस्थाई कार्यालय में 4*8 फीट का बैनर-पोस्टर लगाया जा सकता है। शासकीय भूमि अथवा भवन पर कार्यालय नहीं खोले जा सकते है। वाहन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार-प्रसार एवं अस्थाई कार्यालय खोले जाने की अनुमति 5 नवम्बर 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी।
    जारी निर्देशानुसार शासकीय व सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार करना अथवा लिखना पूर्णत: निषिद्ध है। निजी संपत्ति पर मालिक की लिखित अनुमति से प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है, जिसका विवरण अपने लेखे में देना होगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार हेतु प्रचार की विषय वस्तु का परीक्षण एमसीएमसी राजनांदगांव से कराना एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्यके विधानसभा में अभ्यर्थी हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपए है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अनुलग्नक ड़1 भाग क, ख, ग में निर्वाचन व्यय लेखे के रखरखाव हेतु रजिस्टर संधारित करना जरूरी है। लेखा संधारित करने के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता (लेखा) नियुक्त कर सकते हंै। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतीक चिन्ह आबंटन की तारीख से लेकर मतदान की तारीख के बीच नियत किए गए तिथियों में तीन बार लेखे का अवलोकन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लेखा दल से कराना अनिवार्य होगा। अभी तक 1 बार अभ्यर्थियों का लेखा जांच परीक्षण किया जा चुका है।
    मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र की परिधि के 200 मीटर के बाहर एक टेंट, 2 कुर्सी एवं टेबल तथा दो व्यक्ति के साथ मतदान सुविधा हेतु व्यवस्था की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त की जा सकती है। परिणाम घोषणा के बाद 30 दिवस के भीतर अनुलग्नक ड़ 2 एवं अनुसूचियां 1 से 11 तक में अंतिम व्यय लेखा शपथ पत्र (भाग-4) के साथ अनिवार्यत: जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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