छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023

कलेक्टर ने बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

       मोहला, दिसंबर 2023। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 तक बीमा कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने आज बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए चना,अलसी, गेहूं सिंचित,गेहूं असिंचित फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए कृषकों के द्वारा प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम राशि इस प्रकार है।  चना हेतु 570 रुपये, अलसी के लिए 240 रुपये, राई -सरसों के लिए 345 रुपये, गेहूं सिंचित के लिए 630 रुपये एवं गेहूं  असिंचित के लिए 345 निर्धारित किया गया है। बीमाँकित राशि प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। चना के लिए 38000 रुपये, अलसी के लिए 16 हजार रुपये, राई- सरसों के लिए 23000 रुपये, गेहूं सिंचित के लिए 42000 एवं गेहूं असिंचित के लिए 23000 रुपया निर्धारित किया गया है।

              जिले के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम विमित राशि का अधिकतम एक बार 1.5% निर्धारित किया गया है। इसी प्रकाश शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।  ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटने, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर  स्थानीय आपदा अंतर्गत दावा भुगतान किया जाएगा। फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने हेतु  रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम, चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान किया जाएगा।  कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान किया जाएगा। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज के आंकड़े,  निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान किया जाएगा। अनावरी के आंकड़े इस योजना अंतर्गत दावा भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे।

योजना अंतर्गत शामिल होने वाले कृषक

    ऋणी कृषक -  ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगा। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन पात्रता अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7  दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ऑफ इन विकल्प पूर्व में चयनित किए गए वह सभी कृषक इस योजना का लाभ लेने हेतु अपने संबंधित बैंक शाखा में बीमा करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व फॉर्म भरकर बीमा आवरण में शामिल हो सकते हैं। अऋणी कृषक अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक ऐच्छिक तौर पर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दावा भुगतान सफल बनाने हेतु अपने संबंधित बैंक शाखा से खाता संख्या सुधार करा सकते हैँ। अथवा अपने आधार नंबर को सही बैंक खाता से लिंक करा सकते हैं।

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