छत्तीसगढ़

राशनकार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवायसी करना अनिवार्य

राजनांदगांव, जनवरी 2024। भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवायसी की कार्रवाई प्रगति पर है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उसके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवायसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
जिला खाद्य अधिकारी श्री भूपेन्द्र मिश्रा जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पूर्णत: नि:शुल्क है। ई-केवायसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विके्रता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवायसी पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 486 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है तथा कुल 2 लाख 37 हजार 917 राशनकार्ड प्रचलित है। प्रचलित राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज 9 लाख 35 हजार 339 हितग्राहियों में से अब तक 7 लाख 16 हजार 887 हितग्राहियों द्वारा अपने उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवायसी का कार्य करा लिया गया है। शेष 2 लाख 18 हजार 452 सदस्यों का ई-केवायसी लंबित है। नगरीय क्षेत्रों के एपीएल कार्डधारियों द्वारा ई-केवायसी में रूचि नहीं ली जा रही है, चंूकि आगामी माहों में राशनकार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रांरभ होने की संभावना है। जिले के समस्त राशनकार्ड हितग्राहियों से माह जनवरी 2024 तक अपने एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि एवं फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवायसी की कार्रवाई पूर्ण कराने की अपील की गई है, ताकि आधार का प्रमाणीकरण पूर्ण हो सके और राशनकार्ड नवीनीकरण एवं हितग्राहियों को पीडीएस का खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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