छत्तीसगढ़

बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध

अंबिकापुर 31 जनवरी 2024/ विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृध्दाओं, निःशक्तजनों, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला सरगुजा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा छत्तीसगढ़ शासन दिये गये निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टी टोन्ड हॉर्न्स, प्रेशर होर्न के साथ डी.जे. के विरूध्द जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच हेतु कुल 14 दल गठित की गई है जिसके नोडल अधिकारी संबंधित अनुविभागों के एसडीएम और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को नियुक्त किया गया है। गठित दल अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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