छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

जगदलपुर, 02 फरवरी 2024/ भारत सरकार के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई विकास कार्यालय रायपुर-जगदलपुर के द्वारा एक दिवसीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर के बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में योजना से लाभ लेने वाले लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश सह संयोजक श्रीधर राव मद्दी, एमएसएमई सहायक निदेशक श्री किशार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र श्रीमती धनलक्ष्मी वैद्य, कौशल विकास केन्द्र सहायक संचालक श्री शरतचंन्द्र गौड, एलडीएम गोपाल कृष्णा आचार्य, श्री रामकृष्ण यादव, जिला सह समन्वयक वेंकेटेश राव उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

        योजना के तहत 13 हजार करोड़ रू. के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय करने वालों को प्राथमिकता दिया गया है। जिसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले,लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, डलिया, चटाई, झाडू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले प्रमुख है। इससे शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगा। योजना के पहले चरण में 1 लाख रु. तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रू. तक की सहायता महज 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा। साथ  ही योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण (500 रू. प्रतिदिन भत्ता), टूलकिट खरीदने के लिए 15000 रू. का अनुदान, डिजिटल, लेनदेन के लिए इंसोटिव और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा।
      इस योजना के तहत पात्रता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत् पंजीयन तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। लाभार्थियों द्वारा किसी क्रेडिट आधारित स्व-रोजगार, व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत पूर्व के 05 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजनान्तर्गत लाभ न लिया हो। (पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, एमएमवायएसवाय व अन्य)। पंजीकरण और लाभ परिवार के एक ही सदस्य को प्राप्त होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए अपात्र है। पंजीयन हेतु आवेदन-सीएससी के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल, मोबाईल एप पर, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से, आवश्यक दस्तावेज में आधार, मोबाईल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसका पंजीयन पूर्णतः निशुल्क है।इसका सत्यापन (3 चरणों में) ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन,जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा पुनरीक्षण व अनुशंसा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा।

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