छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

जांजगीर-चांपा 16 फरवरी 2024/ महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से आज एक नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर कलेक्टर श्री आकाश कुमार छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में टीम तैयार कर एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम खरखोद में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही सूचना स्थल पर जाकर पतासाजी की गई।
जहां जानकारी प्राप्त हुआ कि एक ही घर में बड़ी बहीन के साथ नाबालिग बालिका का भी विवाह हो रहा है। जिसमें दोनों बालिकाओं की अंकसूची की जांच की गई, बड़ी बालिका का उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना पाया एवं छोटी बालिका का उम्र 15 वर्ष 11 माह 13 दिन होना पाया गया। जिसका विवाह कल्याणपुर निवासी लड़के के साथ 18 फरवरी 2024 को निर्धारित था। उम्र सत्यापन पश्चात् परिवार को समझाईश देकर बाल विवाह रोका गया। टीम में चाइल्ड लाइन से श्री निर्भय सिंह, श्री जोहित कुमार कश्यप, पुलिस विभाग से श्री टिकेश्वर राठौर आरक्षक क्रमांक 953, ग्राम कोटवारीन एवं उपसरपंच का विशेष सहयोग रहा।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है तथा बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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