छत्तीसगढ़

अवैध एवं अमानक तम्बाकू उत्पाद पर क्रय एवं विक्रय के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी

कोटपा अधिनियम की धाराओं, नियमों का पालन न करने सहित सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
अंबिकापुर, फरवरी 2024/ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता से संबंधित टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर क्रय एवं विक्रय करने, नाबालिकों के द्वारा उत्पाद के विक्रय एवं सेवन करने तथा कोटपा एक्ट की धाराओं के पालन न करने पर तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पान-मसालों संचालकों के द्वारा नियम विरूद्ध तम्बाकू के उत्पाद का क्रय-विक्रय करने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय कराने पर 05 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये तक का जुर्माना तथा सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने तथा उल्लंघन करने, तम्बाकू उत्पाद व्यवसायी के द्वारा बैठाकर तम्बाकू एवं धूम्रपान का सेवन कराने सम्बन्धी जांच की जा रही है। कोटपा अधिनियम की धारा 7 के तहत 85 प्रतिशत तम्बाकू एवं सिगरेट उत्पाद में वैधानित चित्रित होना आवश्यक है जिसमें तम्बाकू से पीड़ादायक मौत होती है व तम्बाकू छोड़ने के लिये टोल फ्री नम्बर 1800112356 अंकित रहना जरूरी है। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान चौक-चौराहे, सिनेमागृह, शिक्षण संस्थान, मेला, रेस्ट्रोरेंट, मैनपाट पर्यटन स्थल में धूम्रपान करते पाये जाने पर या धूम्रपान कराये जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की  जायेगी।

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