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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर की कार्यवाही


अम्बिकापुर 02 मई 2024/ शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा द्वारा गुरुवार को जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक अमोल राजवाड़े निवासी पुहपुटरा, लखनपुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक अमोल राजवाड़े को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्यवाही बावत् कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। जिसपर इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। अनावेदक अमोल राजवाड़े क़े विरूध्द अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक अमोल राजवाड़े को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 02 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए लिए से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।

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