रायगढ़, 2 1 मई 2024/sns/- राज्य जीएसटी विभाग द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम-2017 एवं छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी, सेवा प्राप्ति कर प्रदाय कर्ताओं को तथा ठेकेदारों को भुगतान किए जाने वाले भुगतान के स्त्रोत पर कर की कटौती (जीएसटी-टीडीएस)के संबंध में ऑनलाईन कार्यशाला रायगढ़ जिले के समस्त डीडीओ हेतु 22 मई को सायं 4.30 बजे से 5 बजे तक कलेक्ट्रट सभाकक्ष में स्थित सिस्टम ऑनलाईन गूगल मीट कनेक्ट कर आयोजित की जाएगी। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने संबंधित कर्मचारी सहित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करें।