अम्बिकापुर 16 अगस्त 2024/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर, द्वारा सरगुजा जिले के समस्त ग्रामों में दिनांक 20 अगस्त 2024 से ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
संबंधित खबरें
पेंशन योजनाओं का निराकरण सहित नशामुक्ति रैली प्रदर्शनी शिविर का हुआ आयोजन
बलौदाबाजार,30 दिसम्बर 2022/कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर सिमगा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दामाखेड़ा में पेंशनधारीयों के पेंशन के संबधी समस्याओं का निराकरण एवं भारत माता वाहिनी समूह की नशा मुक्ति रैली, शपथ पत्र, गीत व नृत्य नाटक व्याख्यान हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 209 हितग्राही उपस्थित हुए, जिनमें पेंशन हेतु 90 […]
मैनपाट महोत्सव आयोजन हेतु कार्यक्रम प्रबंधन समिति गठित
अम्बिकापुर मार्च 2022/ कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा मैनपाट महोत्सव आयोजन हेतु कार्यक्रम प्रबंधन समिति का गठन कर दिया गया है। समिति महोत्सव आयोजन के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी।जारी आदेशानुसार समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत सीईओ तथा वन मंडलाधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम अम्बिकापुर, सीतापुर, उदयपुर, जिला शिक्षा अधिकारी, […]
ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने की सराहना केन्द्र सरकार के लोक शिकायत पोर्टल में दर्ज 97 प्रतिशत आवेदनों का हुआ निराकरण रायपुर, 06 जून 2022/ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान पर अपनी पहुंच बनायी है। भारत सरकार के […]