छत्तीसगढ़

कलेक्टर सरगुजा द्वारा 20 अगस्त 2024 से ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी

अम्बिकापुर 16 अगस्त 2024/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर, द्वारा सरगुजा जिले के समस्त ग्रामों में दिनांक 20 अगस्त 2024 से ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *