सुकमा, 10 अक्टूबर 2024/sns/जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में गुरूवार को पीसी-पीएनडीटी (पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक) एक्ट समिति की द्वि-मासिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कपिल कश्यप ने की। बैठक में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन की रोकथाम को लेकर जिले में चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। समिति के सदस्यों ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी पर चर्चा की। साथ ही, अवैध लिंग परीक्षण पर और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
डॉ श्रृष्टि बरवा चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय ने बताया कि किसी भी महिला का गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन की जानकारी दी और पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत पारदर्शीता बरतने के लिए पंजीयन संबंधित सुझाव दिए। इस दौरान समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का चर्चा किये।
बैठक में सीएस डॉ. एमआर कश्यप, डॉ. अनुजा चाटे स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय, श्री किशन कुमार जनसंपर्क विभाग, श्रीमती प्रमिला सिंह महिला सरक्षण अधिकारी, श्री आदर्श कुमार साम्यभूमि फाउंडेशन सहित अन्य उपस्थित थे।