छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत 13 दुकानों में की गई चालानी कार्रवाई

मुंगेली नवम्बर 2024/sns/ कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर नगर पंचायत बरेला क्षेत्र के 13 दुकानों में 1300 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभात चन्द्र प्रभाकर ने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा 12 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसके पश्चात शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूज जरहागांव में राष्ट्रीय यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत विद्यार्थियों को नशा से दूर रहने के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन, सोशल वर्कर श्री बलराम साकत, तम्बाकू कार्यक्रम के साइकोलाजिस्ट प्रशिक्षक श्री ओम साहू मौजूद रहे।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

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