दुर्ग, दिसम्बर 2024/sns/राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के नियम-05 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को विहित अधिकारी नियुक्त किया गया है।