दुर्ग, जनवरी 2025/sns/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचनों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है। जिसके अनुसार नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराए। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो। ज्ञात हो कि पार्षद की सीट के लिए नगर पंचायत हेतु 1000 रूपये, नगरपालिका हेत 3000 रूपये व नगरपालिक निगम हेतु 5000 रूपये की धनराशि देय होगी। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए, 10,000 रूपये, नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 रूपये तथा नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रूपये की धनराशि देय होगी। परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है। जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान से जमा की जा सकती है और जमा कराये गये प्रतिभूति राशि की रसीद/चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने कहा गया है।
संबंधित खबरें
उपनिर्वाचन प्रेक्षक ने किया ग्राम पंचायत पोटियाडीह, खरतुली के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण जागव वोटर कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रामीणों को दिलाई अनिवार्य सहभागिता की शपथ
धमतरी/ जनवरी 2022/ त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन-2021 के तहत जिले में जनपद सदस्य, सरपंच तथा पंचों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित समय-अनुसूची के अनुसार किया जाना है। जिले में उप निर्वाचन व्यय सहित विभिन्न चुनावी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता मण्डावी को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा […]
सफलता की कहानी प्रधानमंत्री आवास से मिला पक्का छत, सपना हुआ साकार
दुर्ग, सितंबर 2024/sns/ यह कहानी है एक ऐसे हितग्राही की जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास से पाया अपने सपनों का घर। ग्राम पंचायत मटारा के निवासी श्री प्रेमलाल साहू पिता श्री जीवराखन साहू बताते है ’’मेरा सपना था कि हमारा भी पक्का मकान हो, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मै अपना घर नही बनवा पा […]
ग्राम तारो में युवाओं ने जल संरक्षण पर लगाया जल चौपाल
कवर्धा, दिसम्बर 2021। नेहरू युवा केन्द्र छत्तीसगढ़ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चारो ब्लॉक में कैच द रैन के अंर्तगत बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत तारो में जल चौपाल का कार्यक्रम रखा गया। जिसमें समस्त युवाओं एवं युवतियो को जल संरक्षण के बारें में बताया गया और साथ ही […]