छत्तीसगढ़

28 फरवरी के बाद खरीदी पर होगा प्रतिबंध



वित्त विभाग ने जारी किया पत्र  

सारंगढ़ बिलाईगढ़ फरवरी 2025/sns/ राज्य शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) छत्तीसगढ़ को वित्त विभाग ने महानदी भवन मंत्रालय से 28 फरवरी तक खरीदी के संबंध पत्र जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2024-2025 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी 2025 के बाद क्रय पर प्रतिबंध लागू होगा।

कुछ मदो में लागू नहीं होगा प्रतिबंध  

कुछ मदो में खरीदी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा उनमें, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्याश सहित कुल राशि में से तथा एसएनए, स्पर्श (SNA SPARSH) हेतु, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री, निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) एवं वन विभाग से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री, जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाडी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल, वाहन मरम्मत एवं प्रतिस्थापन मद से वाहनों के क्रय से संबंधित व्यय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय रूपये 5000 तक के, रूपये 5000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक, तृतीय अनुपूरक अनुमान में किये गये वाले प्रावधानों के विरुद्ध क्रय, 28 फरवरी, 2025 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय।इन निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।

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