छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन , 2 हजार 229 मामलों का हुआ निराकरण

महिला दिवस के अवसर पर आवेदिका चंदा मिश्रा को मिला न्याय
अम्बिकापुर मार्च 2025/sns/ जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया।
जिला न्यायालय और सीतापुर न्यायालय में कुल 2229 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें 45,40,72,93 रुपये का एवार्ड पारित किया गया। वहीं, राजस्व न्यायालय में 3298 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,08,60,070 रुपये का एवार्ड पारित किया गया।
इसके अलावा, किशोर न्याय बोर्ड अंबिकापुर के 71 प्रकरणों का भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया गया।
खंडपीठ क० 01, मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रकरण प्रस्तुत हुआ। इस मामले में आवेदिका श्रीमती चंदा मिश्रा ने मोटर दुर्घटना में गंभीर चोटिल होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-166 के तहत 9,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इस प्रकरण में बीमा कंपनी, टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्यारेंस लिमिटेड और अनावेदक जयकुमार प्रजापति के खिलाफ मामला दायर किया गया था।
लोक अदालत में महिला दिवस के मौके पर, आवेदिका ने बीमा कंपनी से 4,50,000 रुपये में राजीनामा किया। इस राजीनामा के परिणामस्वरूप, 8 महीने के भीतर इस मामले का समाधान किया जा सका। इसके तहत, बीमा कंपनी को आवेदिका को 4,50,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, शेष राशि का त्याग करते हुए आवेदिका ने इलाज के खर्च को ध्यान में रखते हुए 3,50,000 रुपये को चेक के माध्यम से नगद अदा करने की अनुमति प्राप्त की। शेष राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में एक साल की सावधि जमा में रखने का आदेश भी दिया गया, ताकि भविष्य में इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा सके
नेशनल लोक आयोजन के माध्यम से विवादों का शीघ्र निराकरण करना और न्याय प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।

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