सुकमा, 14 अप्रैल 2025/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 अनुसार प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन कराने का प्रावधान है। उक्त निर्देश के परिपालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 14 अप्रैल को प्रत्येक ग्राम पंचायत और ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करने संबंधी निर्देश प्राप्त हुआ है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि 14 अप्रैल को होने वाले ग्राम सभा की बैठक में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में एजेण्डावार चर्चा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को भी ग्राम सभा के एजेण्डे में शामिल किया जा सकता है।
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