प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर, 02 मार्च 2026/sns/-कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत नदी-नाले के पानी में डुबने से मृत्यु के पश्चात मृतिका श्रीमती पोदिये वेको के निकटतम वारिस उनके पति श्री छन्नू वेको, मृतिका सुनिता कोवासी के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती पाण्डो कोवासी, मृतक राकेश वेको के निकटतम वारिस उनके पिता श्री छन्नू वेको, मृतक श्री भादू वेको के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती इडमें वेको एवं मृतक अविनाश हपका के निकटतम वारिस उनके पिता श्री बीरेन्द्र हपका सहित प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये कुल 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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