उपभोक्ता आयोग ने वारंटी पीरियड में ख़राब मशीन क़ी मरम्मत कराने आदेश किया पारित

बलौदाबाजार,10 अप्रैल 2026/sns/- दुकानदार ‌द्वारा खराब मशीन को वारंटी के अंतर्गत सुधार कर प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकार को मशीन निर्माता कंपनी से परिवादी उपभोक्ता क़ी संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर दिये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 3000 तथा वाद-व्यय हेतु 3000 रुपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार विकासखण्ड के ग्राम पैजनी निवासी तिरिथराम सोनवानी द्वारा दुकानदार महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार से झटका मशीन क्रय किया।एक साल की वारंटी विरोधी पक्षकार द्वारा प्रदान किया गया। मशीन 1 माह पश्चात खराब होने पर दुकानदार द्वारा नया मशीन दिया गया उक्त मशीन भी 15 दिवस के भीतर ही खराब हो गया मशीन वारंटी के अंतर्गत था परन्तु विरोधी पक्षकार द्वारा मशीन को मरम्मत कराने तथा मशीन की क्रय राशि वापस देने से इंकार कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी ‌द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

आयोग क़ी अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं विश्लेषण कर पाया कि परिवादी द्वारा क्रय की गई मशीन वारंटी के समयावाधि के अंतर्गत रहा है व विरोधी पक्षकार द्वारा उक्त मशीन का संचालन लापरवाही एवं अकुशल व्यक्ति के द्वारा कार्य कराने के परिणाम स्वरूप मशीन में समस्या उत्पन्न होने व देखरेख के अभाव में उक्त मशीन खराब होने बाबत लिया गया बचाव,तर्क के संबंध मे कोई साक्षय एवं प्रमाण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।विरोधी पक्षकार मात्र विक्रेता है सुधार कार्य निर्माता कंपनी से कराया जा सकता है।महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये दुकानदार अपने मशीन निर्माता कंपनी से उक्त मशीन को परिवादी की संतुस्टी योग्य मरम्मत कराकर 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने एवं संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर नहीं दिये जाने पर परिवादी को नया मशीन अथवा नया मशीन की वर्तमान कीमत तथा मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 3000 तथा वाद-व्यय हेतु 3000 रूपये परिवादी को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश दिया है।

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