14 अप्रैल 2026 को होगा ग्राम सभा का आयोजन
बीजापुर, 10 अप्रैल 2026/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को आयोजित ग्रामसभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कलेक्टर द्वारा निर्देश दिया है। जिसके अर्न्तगत ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली वर्ष में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली ऑनलाईन करने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर के दर निर्धारण पश्चात कर अधिरोपण प्रारंभ करना।
पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन। राज्य की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रवधानों के तहत् जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना एवं आवारा पशुओं के प्रबंधन पर चर्चा। ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अविवादित नामांतरण एवं बटवारा के सम्बंध में चर्चा। पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 परिणामों का ग्राम सभा में प्रदर्शन करना। परिणामों के सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के साथ 9 विषयों के विषयगत स्कोर के साथ-साथ समग्र स्कोर सहित ग्राम पंचायत-स्तरीय प्रदर्शन डेटा साझा करते हुए चर्चा करना। ग्राम तथा ग्राम पंचायत में स्थित मुक्तिधाम में साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में चर्चा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी। ग्राम पंचायत में स्थित सभी स्थायी संपत्तियों का ग्राम संपदा एप में पंजीयन की समीक्षा एवं प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत में स्थित सभी तालाबों (निस्तारी योग्य तालाबों को छोड़कर) एवं बाजारों, व्यवसायिक परिसर, दुकानों के नीलामी अथवा पट्टे के संबंध में चर्चा। अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के ग्राम सभा हेतु छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के कंडिका 35 (1) अनुसार भूमि अभिलेख तथा कंडिका 49 (4) अनुसार व्याज की दर के संबंध में चर्चा। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में चर्चा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है।,