गंगालूर में तंबाकू पर सख्तीः COTPA अधिनियम के तहत 17 चालान 2700 जुर्माना वसूला
बीजापुर, 17 अप्रैल 2026/sns/- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गंगालूर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए तंबाकू नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीआर पुजारी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।
COTPA अधिनियम 2003 के अंतर्गत क्षेत्र की विभिन्न दुकानों एवं ठेलों की जांच की गई। जहां नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 17 चालान किए गए और 2700 की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।
अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग से डॉ. मनोज लम्बाड़ी, डॉ. माधुरी (डेंटल सर्जन), शिक्षा विभाग से नर्वेद सिंह तथा पुलिस विभाग से महेश राठौर (प्रधान आरक्षक), बुद्ध हेमला, डीसीएफ राम लाला प्रसाद, नक्का मानकू पोतम, अर्जून हेमला और वेंकटम्म झाड़ी उपस्थित रहे।
कार्यवाही के दौरान संबंधित दुकानदारों को अपनी दुकानों पर तंबाकू निषेध से संबंधित चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।