महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों हेतु ई-केवाईसी अनिवार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश
बीजापुर, 05 मई 2026/sns/-महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभागीय निर्देशानुसार यह प्रक्रिया हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने हेतु लागू की गई है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन हितग्राहियों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनका शीघ्र सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण निर्देश एवं जानकारी- ई-केवाईसी अनिवार्यता- महतारी वंदन योजना के सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। पोर्टल में नाम मिसमैच की समस्या के समाधान हेतु ऑटो करेक्शन सुविधा लागू की गई है, जिससे त्रुटियों का स्वतः सुधार किया जा सकेगा।
नाम त्रुटि सुधार हेतु सुविधा- नाम में त्रुटि सुधार के लिए हितग्राहियों को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के माध्यम से ही सुधार किया जाएगा।
लिंग(Gender) विसंगति का समाधान- जिन हितग्राहियों के आधार में लिंग संबंधी त्रुटि है, उन्हें नजदीकी आधार केंद्र में जाकर सुधार कराना अनिवार्य होगा तभी ई-केवाईसी संभव होगा।
सूची से नाम विलोपन- जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगा उनका नाम ई-केवाईसी लंबित सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा।
निःशुल्क सेवा- ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाना नियम विरुद्ध है।
निर्धारित समयावधि- सीएससी केंद्रों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष प्रावधान (लेट केस)- यदि किसी कारणवश कोई हितग्राही निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करा पाता है, तो उसे 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 के मध्य संबंधित परियोजना कार्यालय में ई-केवाईसी कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
डेटा एवं समन्वय व्यवस्था- हितग्राहियों की सूची जिला, विकासखंड, ग्राम एवं आंगनबाड़ी स्तर पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे कार्य को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न किया जा सके।
समस्या समाधान- यदि ई-केवाईसी के दौरान आधार एवं पंजीयन क्रमांक सही होने के बावजूद समस्या आती है, तो संबंधित परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
जन-जागरूकता हेतु अपील- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयावधि में अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी अवश्य कराएं ताकि योजना का लाभ सतत एवं निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे।