एक वर्ष तक जिला एवं सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बलौदाबाजार, 07 मई 2026/sns/- जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत थाना लवन निवासी ग्राम अमलीडीह के ईश्वर केवट पिता लक्ष्मण केवट,थाना लवन निवासी ग्राम बगबुडा के प्रदीप कठौत्रे पिता स्व.बंसीलाल कठौत्रे एवं थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत निवासी नयापारा दुर्गा चौक बलौदाबाजार के शाईन खान उर्फ बाबा खान पिता शाहिद खान को जिला बदर किया गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।