तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
अम्बिकापुर, 08 मई 2026/sns/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को कोटपा एक्ट अधिनियम 2003 के तहत तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में व्ही केयर नर्सिंग काॅलेज एवं पुष्पेन्द्र नर्सिंग काॅलेज के छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ, तम्बाकू के दुष्परिणाम के संबंध में विस्तार से बताया गया। डीईआई प्रबंधक श्री कमल नारायण ने बताया कि तम्बाकू युक्त पदार्थ का सेवन आगे चलकर भयंकर कैंसर व गैर संचारी रोग संबंधी बिमारी का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि कई सारे मरीज ऐसे होते हुए जो छोड़ना तो चाहते है किन्तु उचित मार्गदर्शन न होने की स्थिति में छोड़ना संभव नही हो पाता। इसलिए आप सब लोगों को तम्बाकू के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में बताएं और जागरूकता लाएं। । ड्रग इंस्पेक्टर श्री अनिल पैकरा ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम निकट भविष्य में श्वसन तंत्र के कैंसर, फेफड़े, संपूर्ण ऊपरी जठरांत्र संबंधी, यकृत (लीवर), अग्न्याशय, गुर्दा, मूत्राशय, मौखिक कैविटी, नाक कैविटी (गुहा), गर्भाशय ग्रीवा आदि से समस्याओं से जुड़ा होता हैं। धुंआ रहित तंबाकू मुख कैंसर का प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में नशे की अन्य आदतों वाले पदार्थों द्वारा गतिविधियों में सहनशीलता विकसित होती हैं। इस दौरान सहायक औषधि अधिकारी श्री किशोर कुमार ठाकुर, औषधि निरीक्षक श्री अमरेश कुमार तिर्की, श्री प्रशांत कश्यप, संस्था के प्राध्यापक एवं छात्र- छात्राएं उपस्थित थे।