अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन

सुकमा, 15 मई 2026/sns/- जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत देय अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र भी जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र की तरह एसडीएम/तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 11 मई 2026 के अनुसार जारी निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न हैं। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन हेतु 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, सरपंच/पार्षद के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रारूप तथा पटवारी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। प्रशासन द्वारा प्रारूप तैयार कर दिए जाने से अब विद्यार्थियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रमाण पत्र प्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं प्रधानपाठकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र जानकारी के अभाव में वंचित न रहे। प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े परिवारों के बच्चों को शिक्षा में निरंतरता मिले, छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त हो और उनकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से बाधित न हो। यह कदम जिले में शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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