नियमानुसार भंडारण नहीं करने पर उर्वरक गोदाम को किया गया सीलमेसर्स माँ शीतला कृषि केन्द्र को नोटिस जारी

राजनांदगांव, 15 मई 2026/sns/- कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने खरीफ 2026 में जिले के किसानों को सहकारी व निजी क्षेत्रों से आवश्यक मात्रा में उर्वरकों का वितरण सुगमता एवं पादर्शिता से करने तथा अवैध रूप से उर्वरकों के भण्डारण एवं कालाबाजारी को रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। इसी कड़ी में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम बेलगांव में मेसर्स माँ शीतला कृषि केन्द्र के परिसर एवं कृषि केन्द्र के ग्राम माड़ीतराई में स्थित गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम परिसर में भण्डारित खाद किसान सुपर पाउडर लगभग 300 बोरी, एनएफएल यूरिया-290 बोरी, एनपीके 20:20:10-580 बोरी, एमओपी आईपीएल-273 बोरी, एनपीके 28:280:0-18 बोरी, डीएपी आईपीएल-52 बोरी, यूरिया एचयूआरएल-65 बोरी तथा किसान सुपर दानेदार 675 बोरी, इस प्रकार कुल अवैध रासायनिक उर्वरक भण्डारण लगभग 2253 बोरी पाया गया। टीम द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-7 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप भंडारित उर्वरकों का जप्ती एवं सुपुर्दगी की कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील किया गया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के धाराओं के उल्लंघन के संबंध में संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आगामी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खाद के भण्डारण पर जप्ती की कार्रवाई के समय उर्वरक निरीक्षक, सहायक संचालक कृषि श्रीमती संध्या कोचरे, सहायक संचालक कृषि डॉ. बीरेन्द्र अंनत, कृषि विकास अधिकारी डोंगरगढ़ श्री पीके नाग एवं राजस्व निरीक्षक श्री शिवेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय पटवारी श्री प्रकाश चंद्राकर उपस्थित थे।

About The Author