अनधिकृत अनुपस्थिति एवं आदेशों की अवहेलना पर संविदा शिक्षक की सेवा समाप्त
अम्बिकापुर, 12 जून 2026/sns/- जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश झा द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) नर्मदापुर, विकासखण्ड मैनपाट में पदस्थ संविदा शिक्षक (कम्प्यूटर) श्रीमती आकांक्षा जायसवाल की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नर्मदापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया कि श्रीमती आकांक्षा जायसवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक अवैतनिक अवकाश पर तथा नवंबर 2023 से 25 जून 2024 तक प्रसूति अवकाश पर रहीं। इसके उपरांत 26 जून 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं 16 जून 2025 से बिना किसी सूचना के संस्था से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गईं।
प्रकरण में विद्यालय प्राचार्य द्वारा 22 सितंबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी 15 जनवरी 2026 एवं 09 मार्च 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, परंतु संबंधित शिक्षिका द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वे निर्धारित तिथि को उपस्थित भी नहीं हुईं।
कार्यालय द्वारा 23 अप्रैल 2026 को सेवा समाप्ति की सूचना जारी किए जाने के बावजूद संबंधित शिक्षिका न तो विद्यालय में उपस्थित हुईं और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। दिनांक 05 जून 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किए जाने पर उन्होंने 16 जून 2025 से निरंतर बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उन्हें प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त हुए थे, किन्तु उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा निरंतर अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को गंभीरता से लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि संबंधित शिक्षिका का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत होकर गंभीर कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, शासकीय आदेशों की अवज्ञा एवं सेवा दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता को प्रदर्शित करता है।
उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों एवं प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कलेक्टर सरगुजा के अनुमोदन उपरांत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) नर्मदापुर, विकासखण्ड मैनपाट में पदस्थ श्रीमती आकांक्षा जायसवाल, संविदा शिक्षक (कम्प्यूटर) की संविदा सेवा आदेश क्रमांक स्थापना/स्कूल शिक्षक/संविदा भर्ती (अं.मा.)/1842ध्2022-23 दिनांक 01 मार्च 2023 की कंडिका-5 में निहित शर्तों के अधीन कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।