16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

मुंगेली, 12 जून 2026/sns/- वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा 3 उपधारा 2 (दो) के तहत मछलियों की प्राकृतिक वंशवृद्धि एवं जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करने उक्त अवधि में मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है। बंद ऋतु के दौरान प्रदेश के सभी नदी, नाले, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों में मत्स्याखेट गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि, ऐसे छोटे तालाब एवं जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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