24 जून को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभाप्रधानमंत्री आवास योजना

रायगढ़, 20 जून 2026/sns/- कलेक्टर के निर्देश पर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन एवं अवलोकन कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका पाठन किया जाएगा तथा ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। अंतिम रूप से अनुमोदित सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जनभागीदारी आधारित बनाना है, ताकि वास्तविक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विशेष ग्राम सभा में किसी भी नए हितग्राही का नाम सूची में नहीं जोड़ा जा सकेगा। ग्राम सभा केवल सिस्टम द्वारा तैयार सूची का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन कर सकेगी। यदि किसी हितग्राही को ग्राम सभा के निर्णय या सूची में शामिल जानकारी पर आपत्ति होती है, तो वह निर्धारित दावा-आपत्ति अवधि के दौरान जिला पंचायत अथवा संबंधित जनपद पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। दावा-आपत्ति संबंधी विस्तृत सूचना पृथक रूप से जारी की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।
12 निष्कासन और 12 प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर होगा पात्रता का परीक्षण
विशेष ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के बाद प्राप्त सूची का सत्यापन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित 12 निष्कासन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इनमें पक्का मकान, दो से अधिक कमरों का घर, तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या उससे अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, आयकर या व्यावसायिक करदाता तथा निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि रखने वाले परिवार शामिल हैं। वहीं पात्र हितग्राहियों की प्रतीक्षा सूची विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित 12 प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर तैयार की गई है। इनमें पहली बार लाभ प्राप्त करने वाले परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, वयस्क सदस्य विहीन परिवार, महिला मुखिया या विधवा परिवार, निरक्षर वयस्क सदस्य वाले परिवार, आश्रयविहीन परिवार, भिक्षावृत्ति से जीवनयापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, मुक्त बंधुआ मजदूर, गंभीर बीमारी से प्रभावित परिवार तथा वार्षिक आय के आधार पर प्राथमिकता तय की गई है। ग्राम सभा वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवासविहीन, विधवा एवं दिव्यांग जैसे विशेष मामलों में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा कर सकेगी।
जिले में 1.31 लाख से अधिक गरीब परिवारों का हुआ सर्वे, अवैध वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई
आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत जिले में कुल 1 लाख 31 हजार 711 गरीब परिवारों का सर्वे किया गया है। इनमें जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में 28,524, घरघोड़ा में 11,068, खरसिया में 24,235, लैलूंगा में 19,153, पुसौर में 18,910, रायगढ़ में 14,709 तथा तमनार में 15,112 परिवार शामिल हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण सूची में नाम जोड़ने, प्राथमिकता दिलाने अथवा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति राशि की मांग करता है या अवैध वसूली करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जिले के सभी ग्रामीणों से विशेष ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपने अधिकारों और पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा चयन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है।

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