प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026
जांजगीर-चांपा, 14 जुलाई 2026/sns/- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों के बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा अन्य अधिसूचित जोखिमों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने जिले के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की स्थिति में किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए सभी किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर बीमा कराकर शासन की इस किसान हितैषी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), अरहर, रागी, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी, मूंगफली, मक्का एवं सोयाबीन अधिसूचित फसलें हैं। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इसके तहत धान (सिंचित) के लिए 1320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 946 रुपये, अरहर 651 रुपये, मूंग एवं उड़द 484-484 रुपये, सोयाबीन 902 रुपये, रागी 165 रुपये, मूंगफली 924 रुपये, कोदो 176 रुपये, कुटकी 187 रुपये तथा मक्का 792 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय आपदा अथवा फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र (सीएससी), कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन 14447 एवं बीमा कंपनी के व्हाट्सऐप नंबर 7030053232 पर सूचना देकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ऋणी किसान अपनी सेवा सहकारी समितियों अथवा ऋण प्रदायक बैंक के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। वहीं, अऋणी किसान आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, बोनी प्रमाण अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र (सीएससी) या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।