उपभोक्ता आयोग ने दिलाई मृतक के परिजन को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि
बलौदाबाजार, 16 सितम्बर 2026/sns/- बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतक पिता की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि प्रदाय नहीं किये आने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी की सेवा में कमी का दोषी मानते हुए दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा क्षतिपूर्ति राशि 800000एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादी उपभोक्ता को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम दर्रा निवासी योगेश कुमार साहू के पिता स्व. लीला राम साहू ने विरोधी पक्षकार एस. बी. आई. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पुणे से एक हेल्थ पालिसी लिया था। बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्षतिपूर्ति राशि का दावा परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार,बीमा कंपनी के कार्यालय में बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा निरस्त करने का मूल आधार मृतक बीमित व्यक्ति के वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस व आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करना है। विरोधी पक्षकार का उक्त तर्क मान्य नहीं किया गया औऱ केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव को आधार बनाकर दावा अस्वीकार करना सेवा में कमी माना जा सकता है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतक पिता की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकार एस. बी. आई. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पुणे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा योजना के तहत बीमा क्षतिपूर्ति राशि 800000 एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया है।