फर्जी खाद्य अनुज्ञप्ति बनाने वालों से रहे सावधान, विभाग ने कारोबारियों से किया अपील

दुर्ग, 30 सितंबर 2026/sns/- खाद्य लाईसेंस/खाद्य पंजीयन/खाद्य अनुज्ञप्ति बनाने के नाम से बाजार में कुछ व्यक्ति घुम रहे है, जो खाद्य लाईसेंस/खाद्य पंजीयन/खाद्य अनुज्ञप्ति बनाने का दावा कर व्यापारियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार फर्जी खाद्य लाईसेंस/खाद्य पंजीयन/खाद्य अनुज्ञप्ति बना कर लोगों/व्यापारियों को गुमराह कर रहें हैं। हिमांशु पाठक अधिवक्ता बिलासपुर उच्च न्यायालय छ.ग. के नाम से फर्जी जुर्माना रसीद बनाकर खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारियों से खाद्य जनित बीमारी/फूड प्वाइजनिंग के नाम से 5 हजार रूपए तक की फर्जी रसीद काटकर रकम वसूली करने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
इसी तरह शहर में संचालित च्वाईस सेंटरों के द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन बना कर दे देंगे कह कर भारी भरकम राशि उनके द्वारा वसूली जा रही है एवं कई फर्जी आदमी अपने आप को खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा फूड आफिस में कार्यरत हैं कहकर लाईसेंस/पंजीयन हेतु आवेदन लेकर लाईसेंस बनाकर दे देंगे कहकर रकम लेकर फरार हो रहे है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से ऐसे व्यक्तियों के झांसे में नहीं आने और किसी को भी बिना सत्यापन के राशि नहीं देने की अपील की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लाइसेंस और पंजीयन से संबंधित सही जानकारी तथा आवश्यक प्रक्रिया के लिए कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

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