कलेक्टर ने आरोपी हरेराम प्रसाद को किया
दुर्ग, 01 अक्टूबर 2026/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आरोपी हरेराम प्रसाद के आपराधिक आचरण एवं गतिविधियों पर नियंत्रण किए जाने तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की सख्त कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक हरेराम प्रसाद पिता दयानाथ प्रसाद, निवासी कान्ट्रेक्टर कॉलोनी सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिलों रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी हरेराम प्रसाद को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबन्ध आदेश की तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 2026 से 1 वर्ष तक लागू रहेगा।
ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं थाना सुपेला के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार अनावेदक हरेराम प्रसाद वर्ष 1999 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। आरोपी के विरुद्ध मारपीट, बलवा, रास्ता रोककर डराना-धमकाना, हत्या का प्रयास, चोरी एवं जुआ एक्ट जैसे लगभग 18 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। समय-समय पर पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां (जैसे धारा 110 जा.फौ.) भी की गईं, किंतु इसके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया। आरोपी के खौफ से आम जनता में भय का माहौल बना रहता है और लोग इसके खिलाफ साक्ष्य या रिपोर्ट देने से डरते हैं।
विशेष रूप से, आरोपी हरेराम प्रसाद के वर्तमान आपराधिक रिकॉर्ड 2025 में यह बात भी सामने आई है कि उसके द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिक की पहचान छिपाकर अपने घर में रखने का गंभीर अपराध दर्ज किया गया है। इसके तहत थाना सुपेला में वर्ष 2025 में अपराध क्रमांक 571/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन, थाना सुपेला की जरायम सूची, साक्षियों के कथनों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहन परिशीलन करने के पश्चात, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आम जनमानस में सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु आरोपी हरेराम प्रसाद के विरुद्ध जिला बदर की यह कार्यवाही की है।